अपंग व्यक्ती (समान संधी, हक्काचे संरक्षण आणि संपूर्ण सहभाग) अधिनियम १९९५ अन्वये ऑगस्ट २००० मध्ये राज्यासाठी स्वतंत्र आयुक्तालयाची निर्मिती .अ) सन २००९ च्या जनगणनेनुसार अपंग व्यक्तींची महाराष्ट्रातील संख्या-
| प्रवर्ग |
व्यक्ति |
| अंध |
५८०९३० |
| मूकबधीर |
२०५४३३ |
| अस्थिव्यंग |
५६९९५४ |
| मतीमंद |
२१३२७४ |
| एकूण |
१५६९५८२ |
| शासकीय संस्था |
एकूण |
विद्यार्थी प्रवेश क्षमता |
| १ |
शासकीय मुकबधीर विद्यालये |
३ |
१५५ |
| २ |
शासकीय अंधशाळा |
४ |
२०० |
| ३ |
शासकीय अपंग बालगृहे |
३ |
१८० |
| ४ |
शा.बहुउद्देशिय अपंग संमिश्र केंद्रे |
६ |
३१० |
| ५ |
शा. पौढ अपंग कार्यशाळा |
४ |
२१० |
| ६ |
अपंग औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था |
१ |
०१६ |
| ७ |
अपंग पुनर्वसन केंद्र, विरार |
१ |
- |
अपंगांसाठी रोजगार व स्वयंरोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त आणि विकास महामंडळाची स्थापना नोव्हेंबर २००१ मध्ये करण्यात आली.
अपंगाचे कल्याणार्थ निधी
| क्र. |
सन |
तरतुद निधी (लक्ष) |
| १ |
२००६-०७ |
१०९४३.२८ |
| २ |
२००७-०८ |
१६८०.३०० |
| ३ |
२००८-०९ |
१८०५९.०० |
| ४ |
२००९-१० |
३०४००.०० |
संपर्क : १) संबंधित जिल्ह्याचे समाज कल्याण अधिकारी गट (अ) जिल्हा परिषद
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